
नई दिल्ली, 23 अप्रैल (Udaipur Kiran) । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपित मनोरंजन डी की नियमित जमानत याचिका पर 25 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया।
बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अखंड प्रताप सिंह ने मनोरंजन डी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं और ये संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। सुनवाई के दौरान मनोरंजन डी की ओर से पेश वकील ने अपनी दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई, 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने 7 जून, 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है।
यह घटना 13 दिसंबर, 2023 की है, जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपित चैंबर में कूदे। कुछ ही देर में एक आरोपित ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा। इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई। हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की। कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया। संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी करके पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह
