
नई दिल्ली, 22 अप्रैल (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाईकोर्ट पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 19 सितंबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने ये आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान प्रिया रमानी की ओर से पेश वकील ने सुनवाई टालने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले पर दलीलें रखने के लिए वरिष्ठ वकील उपलब्ध नहीं हैं। इसका एमजे अकबर की ओर से पेश वकील ने विरोध करते हुए कहा कि इस पर जल्द सुनवाई की तिथि तय की जाए। तब कोर्ट ने ये कहते हुए 19 सितंबर की तिथि तय की कि ये केवल आपराधिक मानहानि का मामला है।
बता दें कि 11 अगस्त 2021 को कोर्ट ने प्रिया रमानी को नोटिस जारी किया था। 17 फरवरी 2021 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एमजे अकबर के मानहानि के केस को खारिज करते हुए प्रिया रमानी को बरी कर दिया था। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने प्रिया रमानी को बरी करते कहा था कि किसी महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि यौन प्रताड़ना किसी की गरिमा और स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं। छवि का अधिकार गरिमा के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि किसी महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का हक है। कोर्ट ने पौराणिक उल्लेख करते हुए कहा था कि सीता की रक्षा में जटायु आए थे। कोर्ट ने फैसले में महाभारत का भी जिक्र किया है। कोर्ट ने कहा था कि भारत में महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए। संसद ने महिलाओं की रक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
