Madhya Pradesh

भोपाल में बाल विवाह रोकथाम को लेकर प्रशासन की सख्त अपील

विवाह (प्रतीकात्मक तस्वीर)

– बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिये दो वर्ष तक कारावास एवं एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान

भोपाल, 22 अप्रैल (Udaipur Kiran) । कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है। समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है। सामान्य रूप से प्रचलित वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के अवसर पर अन्य वैवाहिक कार्यकम भी आरंभ हो जाएंगे। किसी भी स्थिति में बाल विवाह होने की आशंका न हो यह प्रशासन के द्वारा सामुदायिक सहयोग से ही संभव हैं।

कलेक्टर ने मंगलवार को बताया कि भोपाल जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए लाडो अभियान नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, की धारा 9, 10, 11, एवं 13 बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिये दो वर्ष तक कारावास अथवा एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान हैं।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि समस्त वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों से अनुरोध है कि वे अपने आयोजनों में बाल विवाह नहीं करेंगें एवं इस आशय का शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। इसी प्रकार प्रेस, हलवाई, कैटर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखियां, बैंड वाले, घोड़ी वाले, ट्रासपोर्ट आदि से भी अनुरोध किया जाता है कि आयु संबंधी प्रमाण -पत्र प्राप्त कर परीक्षण उपरांत ही अपनी सेवाएँ प्रदान करें, अन्यथा वे भी बाल विवाह के सहयोगी माने जाऐंगें। प्रिटिंग प्रेस विवाह पत्रिका मुद्रित करने वालों से अपील है कि वे विवाह पत्रिका में स्पष्ट उल्लेख करें कि वर-वधू बालिग है।

यदि आपके क्षेत्रांतर्गत बाल विवाह होता है तो इसकी सूचना शीघ्र ही किसी भी दूरभाष नम्बर जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मोबाइल नम्बर- 9425047133, सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास मोबाइल नम्बर-7000879805, महिला एवं बाल विकास परियोजना गोविंदपुरा मोबाइल नम्बर- 9685705091, महिला एवं बाल विकास परियोजना बरखेड़ी मोबाइल नम्बर- 9425462585, महिला एवं बाल विकास परियोजना जे.पी. नगर मोबाइल नम्बर 9425462585, महिला एवं बाल विकास परियोजना चाँदबड़ मोबाइल नम्बर -9425830101, महिला एवं बाल विकास परियोजना मोतियॉ पार्क मोबाइल नम्बर-9425124018, महिला एवं बाल विकास परियोजना कोलार मोबाइल नम्बर-9425372964, महिला एवं बाल विकास परियोजना बाणगंगा मोबाइल नम्बर-8602261675, महिला एवं बाल विकास परियोजना फंदा मोबाइल नम्बर – 9977024784, महिला एवं बाल विकास परियोजना बैरसिया-1, मोबाइल नम्बर- 6260528588, महिला एवं बाल विकास परियोजना बैरसिया-2 मोबाइल नम्बर – 9329696721, महिला एवं बाल विकास, जिला कार्यालय मोबाइल नम्बर – 8696389007, पुलिस हेल्प लाईन नंबर (डायल 100),100, चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर-1098, महिला हेल्प लाईन नंबर-181 पर बाल विवाह से संबंधित सूचना दे सकते हैं।

(Udaipur Kiran) तोमर

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