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ट्रंप प्रशासन को 133 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की कानूनी स्थिति बहाल करने का अदालती आदेश

सांकेतिक

वाशिंगटन, 22 अप्रैल (Udaipur Kiran) । संघीय न्यायाधीश विक्टोरिया एम. कैल्वर्ट ने ट्रंप प्रशासन को मंगलवार शाम पांच बजे तक 133 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की कानूनी स्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। इस संबंध में वादियों ने 18 अप्रैल को जॉर्जिया में यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गुहार लगाते हुए अस्थायी निरोधक आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।

एबीसी न्यूज के अनुसार इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे संघीय न्यायाधीश विक्टोरिया एम. कैल्वर्ट ने विद्यार्थियों के अनुरोध पर टीआरओ (अस्थायी निरोधक आदेश) जारी किया है। वादियों ने दावा किया है कि उनकी वैधानिकता को अवैध रूप से रद्द कर दिया गया है। यह मुकदमा जॉर्जिया के उत्तरी जिले में एसीएलयू और अन्य समूहों ने दायर किया है। इन समूहों का दावा किया कि आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ने ‘अचानक और अवैध रूप से’ छात्र और विनिमय आगंतुक सूचना प्रणाली पर रिकॉर्ड समाप्त कर दिए हैं। यह डेटाबेस रिकॉर्ड है। इसका उपयोग होमलैंड सुरक्षा विभाग गैर-आप्रवासी छात्रों की निगरानी के लिए करता है।

मुकदमे में दावा किया गया कि इन अभिलेखों को समाप्त करके आईसीई (आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन) विद्यार्थियों को निर्वासित कर रहा है। यह कदम छात्रों को अपनी पढ़ाई छोड़ने और स्व-निर्वासन करने के लिए मजबूर करने के लिए उठाया गया है। कई वादियों पर यातायात उल्लंघन का मामूली आरोप भी लगाया गया। हालांकि बाद में यह आरोप हटा दिए गए।

इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों ने तर्क दिया कि छात्रों को कोई भी राहत देने से कार्यकारी शाखा का ‘आव्रजन पर नियंत्रण’ प्रभावित होगा। इस तर्क से असहमत न्यायाधीश ने प्रशासन को आदेश दिया कि वह अनुपालन के बारे में अदालत को सूचित करे। कैल्वर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया कि वह मुकदमे के अलावा किसी भी कारण से वादी की पहचान का उपयोग न करे।

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(Udaipur Kiran) / मुकुंद

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