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रणवीर इलाहाबादिया के पासपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट विवादित यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का पासपोर्ट रिलीज करने की मांग करने वाली याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आज सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया के मामले में जांच पूरी हो चुकी है। अब पासपोर्ट रिलीज करने की मांग पर सुनवाई की जाएगी।

रणवीर इलाहाबादिया ने एक अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देकर कहा था कि वो अपने शो में नैतिकता का स्तर बनाये रखेगा, ताकि सभी उम्र के लोग उस शो को देख सकें। कोर्ट ने 3 मार्च को रणवीर इलाहाबादिया को राहत देते हुए अपना शो करने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने रणवीर को अंडरटेकिंग देने को कहा था कि वो अपने शो में नैतिकता का स्तर बनाये रखेगा, ताकि सभी उम्र के लोग उस शो को देख सकें। कोर्ट ने कहा था कि ये राहत इसलिए दी गई है, क्योंकि इस शो से 280 लोगों की आजीविका जुड़ी है। कोर्ट के इसी आदेश के बाद इलाहाबादिया ने अंडरटेकिंग दी है।

इलाहाबादिया की ओर से पेश वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने मांग की कि इलाहाबादिया का पासपोर्ट रिलीज किया जाए, ताकि वो विदेश जा सकें। तब कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि इस मामले में कब तक जांच पूरी हो जाएगी। तब मेहता ने कहा था कि दो हफ्ते में जांच पूरी होने की उम्मीद है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रणवीर बिना कोर्ट की इजाजत से देश से बाहर नहीं जाएगा और अपना पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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