Bihar

पत्नी और दो बच्ची की हत्या में पति को फांसी और सास को उम्र कैद की सजा

कटिहार, 19 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी ने पत्नी और दो नाबालिग बच्चियों की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए पति मोहम्मद ताहिर को फांसी और उसकी मां आदीशन खातून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इस मामले में न्यायालय ने ताहिर को शव छुपाने के आरोप में सात वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है, जबकि उसकी मां को तीन वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है।

लोक अभियोजक पदाधिकारी शंभू प्रसाद ने बताया कि न्यायालय द्वारा सजा सुनाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। इस वाद में दो अन्य अभियुक्तों को दोष सिद्ध नहीं होने पर न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया है।

मृतिका के भाई मो अब्दुल मतीन ने बताया था कि उसकी बहन रीना खातून की शादी 10 वर्ष पूर्व मोहम्मद ताहिर से हुई थी और ताहिर एवं उसके परिवार के लोग दहेज की मांग करते थे। न्यायालय के आदेश के बाद वादी ने संतुष्टता के साथ राहत की सांस लेते हुए इसे इंसाफ की जीत बताया।

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(Udaipur Kiran) / विनोद सिंह

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