Jammu & Kashmir

पुलिस ने बडगाम में यूएपीए के तहत आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए वाहन को कुर्क किया

श्रीनगर, 19 अप्रैल (Udaipur Kiran) । पुलिस ने शनिवार को कहा कि आतंक-समर्थन नेटवर्क को बाधित करने के लिए एक निर्णायक कदम में बडगाम पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) 1967 के तहत एक ज्ञात आतंकवादी सहयोगी के वाहन को जब्त कर लिया है।

पुलिस को दिए गए एक हैंडआउट में कहा गया है कि जब्त वाहन, एक इनोवा जिसका पंजीकरण नंबर जेके 01ऐटी-7604, इंजन नंबर ईजी4एच जे 17बी4979 की और चेसिस नंबर एमडी 626ईजी40J1जे1एच 49448 है, एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था और बडगाम के कांतबाग क्रालपोरा निवासी मुदासिर अहमद राथर के कब्जे में था। यह जब्ती पीएस चदूरा के प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 151/2024 में यूएपी अधिनियम की धारा 25 के तहत निष्पादित की गई थी।

यह कार्रवाई आतंकवाद का मुकाबला करने और इसकी सहायता संरचनाओं को नष्ट करने में बडगाम पुलिस की शून्य-सहिष्णुता नीति को रेखांकित करती है।

बयान में कहा गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती हैं और जनता से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह करती हैं।

(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता

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