बांदा, 17 अप्रैल (Udaipur Kiran) ।थाना गिरवां क्षेत्र के खुरहंड गांव में अपनी 14 वर्षीय बेटी की हत्या करने वाली मां सरोज सिंह को बांदा न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला वर्ष 2020 का है, जब 30 अप्रैल को सरोज सिंह पत्नी राममूरत सिंह ने अपनी नाबालिग पुत्री की हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के चचेरे भाई भवानी प्रताप सिंह ने थाना गिरवां में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में गिरवां थाना पुलिस ने धारा 302 व 201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
मामले की विवेचना निरीक्षक शशि कुमार पांडेय द्वारा की गई, जिन्होंने प्रभावी ढंग से साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय को सौंपा। वहीं, लोक अभियोजक सुशील तिवारी ने अदालत में सशक्त पैरवी की। कोर्ट मोहर्रिर शिप्रा सचान और पैरोकार मुख्य आरक्षी रहीश कुमार के प्रयासों से अभियोजन पक्ष अपना पक्ष मजबूती से रख सका।
अंततः, न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर अभियुक्ता सरोज सिंह को उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सका।
—————
(Udaipur Kiran) / अनिल सिंह
