Gujarat

नए पंचायत घरों के लिए ग्राम पंचायतों को 25 से 40 लाख रुपये की राशि देगी सरकार

Bhupendra Patel

अहमदाबाद, 17 अप्रैल (Udaipur Kiran) । गुजरात सरकार ने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंगों ग्राम पंचायतों, तहसील पंचायतों और जिला पंचायतों के ढांचे को अधिक सुदृढ़ बनाकर सुविधायुक्त कार्यालयों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इतना ही नहीं नए ग्राम पंचायत घर (भवन) के साथ पटवारी-कम-मंत्री आवास का भी निर्माण कर ग्रामीण स्तर पर पटवारी की नियमित उपलब्धि सुनिश्चित करने का भी दृष्टिकोण सरकार ने अपनाया है।

गुजरात सरकार की ओर से जारी सूचना के अनुसार राज्य में 10 हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों में ग्राम पंचायत घर निर्माण के लिए पूर्व में दी जाने वाली 27 लाख रुपये की यूनिट कोस्ट के स्थान पर 40 लाख रुपये की अधिकतम सहायता सीमा निर्धारित की है। गुजरात सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के 5 से 10 हजार तक की जनसंख्या वाले गांवों में ऐसे पंचायत घरों के निर्माण के लिए अधिकतम यूनिट कोस्ट 22 लाख रुपये के स्थान पर 34.83 लाख रुपये की सहायता तथा 5 हजार से कम जनसंख्या वाले गांवों में नए पंचायत घर निर्माण के लिए अधिकतम 17 लाख रुपये की सहायता के स्थान पर 25 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। राज्य की तहसील पंचायत कार्यालयों के निर्माण के लिए वर्तमान अनुदान सहायता में भी वृद्धि कर 3 करोड़ 10 लाख रुपये के स्थान पर 5 करोड़ रुपये या भवन निर्माण में हुए वास्तविक खर्च; दोनों से जो कम हो, उस राशि की सहायता देने का निर्णय किया गया है।

इसके अतिरिक्त जिला पंचायत कार्यालय भवन निर्माण की यूनिट कोस्ट में भी वृद्धि की गई है, जिसके अनुसार राज्य सरकार जिला पंचायत को उसके नए भवन के निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये के स्थान पर 52 करोड़ रुपये या वास्तविक निर्माण खर्च; दोनों में से जो कम हो; उस अनुसार यूनिट कोस्ट अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इन निर्णयों के फलस्वरूप ग्रामीण स्तर से लेकर जिला पंचायत स्तर तक अधिक सुविधापूर्ण कार्यालयों का निर्माण होने से लोगों को भी आसानी होगी तथा अधिक सुदृढ़ सेवा ढांचा मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए इन निर्णयों के संबंध में पंचायत, ग्रामीण गृह निर्माण एवं ग्रामीण विकास विभाग ने विधिवत प्रस्ताव भी जारी कर दिए हैं।

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(Udaipur Kiran) / बिनोद पाण्डेय

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