
जालौन, 15 अप्रैल (Udaipur Kiran) जालौन के
कोंच थाना क्षेत्र के गाँव बिरौरा में नवंबर 2018 में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी पाए गए पांच आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल सचदेव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 56-56 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अगर दोषी जुर्माने की राशि नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।
यह पूरी घटना 8 नवंबर 2018 की शाम लगभग 5 बजे गाँव बिरौरा में घटी थी। मृतक सुंदर पाल और उसके भाई प्रेम नारायण अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी गाँव के ही मानसिंह, लाखन सिंह, साहब सिंह, जसवंत सिंह और जितेंद्र सिंह वहाँ से गुजरे और सुंदर को गालियाँ देने लगे। आरोपियों ने कहा, हमें देखकर हंस रहे हो? यहीं बैठे रहो, अभी आते हैं।
कुछ देर बाद, वे बंदूक, तमंचा और लाठी-डंडे लेकर लौटे और दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। जब सुंदर और प्रेम ने विरोध किया, तो आरोपी जसवंत ने तमंचे से सुंदर के माथे पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक के भाई प्रेम नारायण ने अगले दिन कोंच थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जाँच पूरी होने के बाद, पुलिस ने 18 जनवरी 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई जिला जज अचल सचदेव की अदालत में चली, जहाँ मंगलवार को फैसला सुनाया गया।
जिला जज ने सभी सबूतों, गवाहों और पक्षकारों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए पाँचों आरोपियों—लाखन सिंह, मानसिंह, साहब सिंह, जसवंत सिंह और जितेंद्र सिंह—को हत्या का दोषी ठहराया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 56,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा
