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पीसीएस 2024 की फाइनल आंसर की जारी करने को लेकर हाई कोर्ट ने आयोग से मांगी जानकारी

साकेंतिक फोटो

– संशोधित आंसर की जारी न करने के खिलाफ़ हाई कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी प्रयागराज, 15 अप्रैल (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से पीसीएस 2024 परीक्षा की फ़ाइनल आंसर की जारी करने को लेकर जानकारी मांगी है। आशुतोष कुमार पांडे सहित 105 अभ्यर्थियों ने इसे लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता का कहना था कि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के बाद आंसर की जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की। अभ्यर्थियों की ओर से कई प्रश्नों को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज की गई। साथ ही दस्तावेजी प्रमाण भी संलग्न किए। मगर आयोग ने उन आपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं लिया और न ही संशोधित आंसर की जारी की गई। उल्टे प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। जिसमें प्रश्न संख्या 92 और 95 को सही करने वाले अभ्यर्थी भी फेल कर दिए गए, जबकि दूसरों को पास कर दिया गया। यह भी कहा गया कि आयोग ने श्रेणी वार कट ऑफ अंक भी नहीं जारी किए।आयोग की अधिसूचना में कहा गया है कि श्रेणीवार कट ऑफ और अभ्यर्थियों को मिले अंक मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद जारी किए जाएंगे। इस दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भी कोई जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने 21 अप्रैल तक आयोग को बताने के लिए कहा कि फाइनल आंसर की जारी की गई या नहीं।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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