Uttar Pradesh

चर्चित प्रमोद निगम हत्याकांड में दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास, 50 पचास हजार का अर्थ दंड

प्रमोद निगम की फाइल फोटो

वाराणसी,15 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के नेता प्रमोद निगम हत्याकांड में मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम वाराणसी एमपी एमएलए न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी करार नंदलाल राय उर्फ बबलू राय एवं शेषनाथ शर्मा को आजीवन कारावास के साथ 50—50 हजार रूपए का अर्थ दंड भी लगाया।

इस मामले को लेकर अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह व ओंकार तिवारी ने पैरवी करते हुए 12 गवाह परीक्षित कराए। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत चश्मदीद गवाह हिमांशु श्रीवास्तव का बयान अहम रहा। स्वच्छता प्रहरी प्रमोद निगम हत्याकांड में दोनों अपराधी मुख्तार अंसारी अब मरहूम गिरोह के शूटर रहे।

17 जनवरी 2017 को दिनदहाड़े प्रमोद निगम की निर्मम हत्या के उपरांत उनके निवास स्थान हुकुलगंज से निकली शवयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन अभियान में नगर निगम वाराणसी के तत्कालीन नगर आयुक्त हरि प्रताप शाही ने प्रमोद निगम को स्वच्छता दूत नामित किया था। प्रमोद निगम भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के विभिन्न पदों की जिम्मेदारी निभाने के साथ-साथ राम जन्मभूमि आंदोलन में भी अपनी सहभागिता निभाए थे। प्रमोद निगम हत्याकांड के आरोपी नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ व शेषनाथ शर्मा के ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, जिला बदर, हत्या, फिरौती, जमीन कब्जा करने के मामले में भी संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हैं।

मुकदमे के वादी अभिषेक निगम ने कहा कि आज से 8 वर्ष पूर्व मेरे पिता की निर्मम हत्या करके पिता का साया सिर से हटाने वाले आरोपितों को न्यायपालिका ने न्याय करते हुए जो दंड दिया। इससे आम जनमानस में न्यायपालिका के प्रति अटूट भरोसा/विश्वास बढ़ गया ।यह जीत करोड़ों स्ट्रीट वेंडरों की भावनाओं/मानसम्मान,स्वाभिमान व संघर्षों का परिणाम है।

(Udaipur Kiran) / श्रीधर त्रिपाठी

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