Chhattisgarh

नलकूप खनन पर 30 जून तक प्रतिबंध

बलौदाबाजार -भाटापारा जिला जलभराव ग्रस्त क्षेत्र घोषित

बलौदाबाजार,13 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने 30 जून 2025 तक बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को जलभराव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। जिले में उक्त दर्शित अवधि में बिना कोई नया नलकूप खनन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति द्वारा अनुज्ञा के बिना अधिनियम का उल्लंघन करते हुए नलकूप खनन करते पाए जाने पर पेयजल परिरक्षण अधिनियम का उल्लंघन पर कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी ने जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है जो संबंधित क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,नगरीय निकाय,तहसीलदार,नायब तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार अनुमति प्रदान करेंगे।

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(Udaipur Kiran) / गायत्री प्रसाद धीवर

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