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कोटा क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव पर रोक

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 8 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने एडहॉक कमेटी की ओर से कोटा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के होने वाले चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश कोटा जिला क्रिकेट एसोसिएशन और अमीन पठान की ओर से दायर याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अपीलीय अधिकारी याचिका में दिए स्टे आदेश से प्रभावित हुए बिना लंबित अपील का निस्तारण करेंगे।

याचिका में अधिवक्ता एसएस होरा ने अदालत को बताया कि उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां ने गत 24 जनवरी को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता एसोसिएशन के प्रबंधन के लिए एड-हॉक कमेटी का गठन कर दिया। इससे पूर्व उप रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया। वहीं इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त मुख्य खेल सचिव के समक्ष अपील पेश की गई है। याचिका में कहा गया कि एक ओर अपीलीय प्राधिकारी लंबित अपील और स्टे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एड-हॉक कमेटी ने चुनाव घोषित कर दिए हैं। याचिका में कहा गया कि एड-हॉक कमेटी ने चुनाव के लिए एसोसिएट सदस्यों की नई सूची से चुनाव कराना तय किया है, जबकि आरटीआई के तहत पूर्व में याचिकाकर्ता को दूसरी सूची दी गई थी। ऐसे में एड-हॉक कमेटी की ओर से घोषित चुनाव पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चुनाव पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब किया है।

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(Udaipur Kiran)

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