Maharashtra

10 वर्षीय बालिका से हैवानियत और निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई,8अप्रैल( हि. स.) । ठाणे में मुंब्रा क्षेत्र में एक दस वर्षीय अबोध बालिका का अपहरण कर हैवानियत कर फिर उसकी निर्मम हत्या करने की गंभीर घटना सामने आई है,इस जघन्य आरोपी आसिफ अकबर मंसूरी को मुंब्रा पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है।ठाणे पुलिस आयुक्त कार्यालय से आज बताया गया है कि07 अप्रैल 2025 को लगभग 11:00 बजे रात को कुछ महिलाएं और पुरुष मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए और रिपोर्ट की कि उन्होंने जिस इमारत में वे रहते थे, उसके डक्ट में ऊंचाई से कुछ गिरने की आवाज सुनी गई थी। जब उन्होंने खिड़की खोलकर टॉर्च की रोशनी में देखा तो उन्हें एक छोटी बच्ची, लगभग दस साल की, पालने में लेटी हुई दिखाई दी थी। इस संबंध में मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर गए और घटना की पुष्टि की। इसके बाद अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से लड़की को डक्ट से बाहर निकाला गया और तुरंत कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया। जब ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया, था । इसके बाद आकस्मिक मृत्यु दर्ज कर ली गई। लेकिन उक्त लड़की की मौत पर संदेह होने पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने घटनास्थल पर जाकर वहां के बच्चों से पूछताछ की, अन्य साक्ष्य एकत्र किए, उक्त इमारत के सभी घरों के नालों का निरीक्षण किया और अन्य गवाहों से पूछताछ करने के बाद उन्होंने उक्त इमारत की 6वीं मंजिल पर रहने वाले आसिफ अकबर मंसूरी, उम्र 20 वर्ष नामक व्यक्ति की पहचान की गई है। ज्ञात हुआ है कि आसिफ मंसूरी सुल्तानपुर पुलिस स्टेशन, अमरपुर जिला, बाका राज्य, बिहार का है पुलिस ने उसे तत्काल ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी 20 वर्षीय आसिफ अकबर मंसूरी ने कबूल किया कि उसने मृतक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के इरादे से अपहरण किया था, उसे अपने घर ले गया था, पहले उसने यौन उत्पीड़न किया,।इसके बाद एक धारदार हथियार से उसकी गर्दन के दाहिने हिस्से पर वार किया, उसकी हत्या कर दी और सबूत नष्ट करने के इरादे से उसे इमारत के डक्ट में फेंक दिया। साथ ही, चिकित्सा अधिकारी ने मृत लड़की का पोस्टमार्टम किया और लड़की की मौत का यही कारण बताया , आरोपी आसिफ अकबर मंसूरी मुंब्रा में , श्रद्धा प्रति टॉवर, ठाकुरपाड़ा, में रहता है।आरोपी के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1), 96, 137(2), 64, 65(2), 64(I), 238 और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रोकथाम अधिनियम, 2012 की धारा 4, 6, 8, 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे उक्त अपराध में गिरफ्तार किया गया है। अगले दिन उसे अदालत में पेश किया जाएगा ।

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(Udaipur Kiran) / रवीन्द्र शर्मा

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