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चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में कपिल मिश्रा राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 08 अप्रैल (Udaipur Kiran) । दिल्ली विधानसभा के 2020 के चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा मंगलवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व का ट्विटर) पर कपिल मिश्रा के पोस्ट से संबंधित जानकारी एक्स से प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। कपिल मिश्रा की ओर से पेश वकील पवन नारंग, नीरज और हिमांशु सेठी ने आरोप तय करने को लेकर आंशिक दलीलें रखीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट के कुछ सवालों का जवाब देने के लिए कपिल मिश्रा के वकीलों ने समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 26 मई को नियत करने का आदेश दिया।

इससे पहले 20 मार्च को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी से कपिल मिश्रा के पोस्ट से संबंधित जानकारी एक्स से प्राप्त करने का निर्देश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से कपिल मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के पहले राऊज एवेन्यू के सेशंस कोर्ट ने 7 मार्च को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कपिल मिश्रा की याचिका खारिज कर दी थी।

यह मामला 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव का है। 24 जनवरी, 2020 को मॉडल टाउन विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी को पत्र लिखकर कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी। कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए गए अपने बयान में कहा था कि ‘दिल्ली में छोटे-छोटे पाकिस्तान बने’, ‘शाहीन बाग में पाक की एंट्री’। कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर 22 जनवरी, 2020 को एक पोस्ट करके लिखा था कि ‘India vs Pakistan 8th February Delhi’, ‘8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा’। इसके अलावा कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने एक्स पर दो समुदायों में शत्रुता भड़काने के लिए 23 जनवरी, 2020 को पोस्ट किया कि ‘AAP और कांग्रेस ने शाहीन बाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किये हैं, जवाब में 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा। जब जब देशद्रोही भारत में पाकिस्तान खड़ा करेंगे तब तब देशभाक्तों का हिंदुस्तान खड़ा होगा’।

इन बयानों के बाद कपिल मिश्रा के खिलाफ 23 जनवरी, 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कपिल मिश्रा के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए और उसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक नवंबर, 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद 4 मार्च, 2024 को इसकी आगे जांच की गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक पूरक चार्जशीट दाखिल की। उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कपिल मिश्रा को नोटिस जारी किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश को कपिल मिश्रा ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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