
फिरोजाबाद, 8 अप्रैल (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग से घर में घुसकर छेड़छाड़ के दोषी को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रामगढ़ क्षेत्र में 9 फरवरी 2018 को एक युवक ने एक लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ कर दी। शोर मचाने पर किशोरी के माता पिता ऊपर से उतरकर नीचे आए। युवक वहां से भाग गया। किशोरी ने इलियास पुत्र छोटे खान निवासी ताडो वाली बगिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद इलियास के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 2 संदीप कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी अजमोद चौहान ने की।
मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने इलियास को घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 4500 रुपया का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
