
धर्मशाला, 07 अप्रैल (Udaipur Kiran) । प्रदेश की सुक्खू सरकार केंद्र द्वारा बनाए गए वक्फ कानून का विरोध और बयानबाजी करने के बजाय प्रदेश में वक्फ बोर्ड, हज कमेटी सहित गुज्जर कल्याण बोर्ड का गठन करे। नए वक्फ कानून का मुस्लिम समाज के निम्न वर्ग को लाभ होगा। यह बात सुप्रीमकोर्ट के एडवोकेट रमजान खान ने सोमवार को धर्मशाला में प्रेसवार्ता के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि नए वक्फ कानून के तहत जहां मुस्लिम महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, साथ ही गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड में आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्यों में बनने वाले वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता लाने के लिए हर साल इनका ऑडिट सुनिश्चित होगा, जो कि पहले नहीं किया जाता था। विभिन्न राज्यों के वक्फ बोर्डों के पास कितनी संपत्तियां, उनसे कितनी आय हो रही है, इसकी जानकारी केंद्र सरकार के पास नहीं है।
रमजान खान ने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख 40 हजार एकड़ भूमि है, जबकि बताई 100 एकड़ जाती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के भले के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। वक्फ बोर्डों की संपत्तियों की आय का कोई हिसाब किसी के पास नहीं है, ऐसे में नए वक्फ कानून से इसमें पारदर्शिता आएगी। सेंट्रल पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें राज्यों को छह माह के भीतर वक्फ बोर्ड की भूमि व संपत्तियों व आय की जानकारी दर्ज करनी होगी।
(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया
