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अजमेर के अन्नासागर झील के पास बने सेवन वंडर को एक महीने में स्थानांतरित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 07 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को अजमेर में अन्नासागर झील के पास बने सेवन वंडर को एक महीने में तोड़ने या कहीं और शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वो 16 मई तक आदेश का अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को अन्नासागर झील के बदले दूसरी वेटलैंड देने के प्रस्ताव पर एक विस्तृत और वैज्ञानिक योजना पेश करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च को सेवन वंडर पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा था कि क्या अजमेर में अधिक वेटलैंड विकसित किए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि फूड कोर्ट और अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने कहा था कि लवकुश उद्यान स्थित फूड कोर्ट को पहले ही हटाया जा चुका है। दरअसल, 2023 में एनजीटी ने अन्नासागर झील के आसपास अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। इसी आदेश को राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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