Jammu & Kashmir

अनंतनाग पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

अनंतनाग पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

श्रीनगर, 7 अप्रैल (Udaipur Kiran) । मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में अनंतनाग पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क की है जिससे जिले में नशीली दवाओं के खतरे पर अपनी कार्रवाई और तेज हो गई है।

मट्टन के हुतमुराह निवासी पीर इफ्तिकार हुसैन के स्वामित्व वाली 5 मरला भूमि पर बने दो मंजिला आवासीय घर को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ (1) के तहत संलग्न किया गया है। एफआईआर संख्या 103/2024 के संबंध में पुलिस स्टेशन मट्टन द्वारा की गई कार्रवाई में लगभग 1 करोड़ की संपत्ति शामिल है।

यह कदम नशीली दवाओं के व्यापार को जड़ से खत्म करने और ऐसी अवैध गतिविधियों को सक्षम करने वाले नेटवर्क को नष्ट करने के अनंतनाग पुलिस के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।

जिला पुलिस अनंतनाग मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी और कानूनी कार्रवाई करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है। नागरिकों से एक बार फिर आग्रह किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी जानकारी या संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें। सभी इनपुटों को पूरी गोपनीयता के साथ रखा जाएगा और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

(Udaipur Kiran) / रमेश गुप्ता

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