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सफल आवंटियों को पीआरएन में भूखंड नहीं देने पर अधिकारियों को अवमानना नोटिस

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 5 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बाद भी प्रार्थी सफल आवंटियों को पृथ्वीराज नगर योजना में भूखंड नहीं देने पर प्रमुख नगरीय विकास सचिव वैभव गालरिया व जेडीसी आनंदी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश डॉ. आरएन अग्रवाल व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ता पृथ्वीराज नगर योजना के सफल आवंटी हैं। उन्होंने जेडीए के 15 सितंबर 2006 के आदेश की पालना में भूखंड की पूरी राशि जमा करवा दी और इसे वापस भी नहीं लिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने 5 जुलाई 2013 को आदेश जारी कर सफल आवंटियों को पीआरएन में ही भूखंड का पट्टा देने का आदेश दिया। इस आदेश को संशोधित करवाने के लिए जेडीए ने प्रार्थना पत्र भी दायर किया था, लेकिन अदालत ने 22 फरवरी 2024 को प्रार्थना पत्र खारिज कर पूर्व आदेश को बरकरार रखा। इस मामले में भी अदालत ने अप्रैल 2024 को फैसला देते हुए प्रार्थियों को इस संबंध में जेडीए के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। वहीं जेडीए को भी कहा था कि वह पूर्व निर्णयों व कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रकरण को तय करे, लेकिन राज्य सरकार व जेडीए ने आदेश का पालन नहीं किया है। इसलिए दोषी अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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(Udaipur Kiran)

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