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जयपुर में अमेजन के वेयरहाउस पर बीआईएस का छापा, 2678 उत्पाद जब्त

बीआईएस ने अमेज़न वेयरहाउस पर छापेमारी के दौरान एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के उत्पाद जब्त किए
बीआईएस ने अमेज़न वेयरहाउस पर छापेमारी के दौरान एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के उत्पाद जब्त किए

जयपुर, 5 अप्रैल (Udaipur Kiran) । भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) राजस्थान की टीम ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन के जयपुर में झोटवाड़ा स्थित वेयरहाउस पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने बड़ी मात्रा में उत्पाद जब्त किए, जिन्हें बिना मानक मुहर (आईएसआई मार्क एवं रजिस्ट्रेशन मार्क) विक्रय के लिए संग्रहित किया गया था। यह कार्रवाई बीआईएस राजस्थान निदेशक एवं प्रमुख कनिका कालिया के निर्देश पर की गई।

सूत्रों के अनुसार कार्रवाई के दौरान 200 से अधिक श्रेणियों के कुल 2 हजार 678 उत्पाद जब्त किए गए। इनमें से अधिकतम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद जैसे खिलौने, सादा कॉपियर पेपर, एल्युमीनियम एवं स्टील के बर्तन, स्टील की बोतलें, इंसुलेटेड फ्लास्क, इलेक्ट्रिक केतली, सेनेटरी नैपकिन, बेबी डायपर, जूते-चप्पल, स्टोरेज वॉटर हीटर (गीजर), इलेक्ट्रिक जूसर मिक्सर ग्राइंडर, पैरों की मालिश करने के इलेक्ट्रिक उपकरण, कीटनाशक (मच्छर मारने के लिए) उपकरण, इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर, त्वचा और बालों की देखभाल के उपकरण (हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर इत्यादि), एयर फ्रायर, घरेलू उपयोग के लिए आरओ वाटर प्यूरीफायर, हैंड ब्लेंडर, मोबाइल फोन, वायरलेस हेडफोन, स्टेनलेस स्टील रसोई सिंक, वायरलेस ईयरफोन, वैक्यूम क्लीनर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा कीबोर्ड, माउस इत्यादि। एमआरपी के आधार पर जब्त किए गए उत्पादों का अनुमानित मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो के वैध प्रमाणन लाइसेंस के बिना इन उत्पादों का निर्माण, विक्रय, संग्रहण, आयात इत्यादि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय एवं संज्ञेय अपराध है जिसकी सजा प्रथम उल्लंघन पर न्यूनतम 2 लाख रुपये एवं द्वितीय या उसके बाद के उल्लंघनों के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपये जुर्माना (जोकि वस्तुओं के मूल्य के दस गुणा तक हो सकता है) या अधिकतम दो वर्ष का कारावास या दोनों है।

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(Udaipur Kiran)

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