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चीफ इंजीनियर जमानती वारंट से तलब

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 4 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना में पीएचईडी के चीफ इंजीनियर, राकेश लुहाडिया के अदालत में पेश नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने आगामी सुनवाई पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पांच हजार रुपये के जमानती वारंट से तलब किया है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश परमेश्वर कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में अपील दायर कर साल 2014 की वरिष्ठता सूची को चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने वरिष्ठता सूची को रद्द कर नए सिरे से वरिष्ठता सूची तैयार करने और उसके आधार पर अपीलार्थियों को पदोन्नति देने को कहा था। अधिकरण के आदेश के बावजूद विभाग ने आदेश की पालना नहीं की। इस पर अपीलार्थियों की ओर से अधिकरण में अवमानना प्रार्थना पत्र पेश किया। वहीं मामला हाईकोर्ट रेफर होने पर अदालत ने चीफ इंजीनियर को अदालत में पेश होने को कहा, लेकिन अधिकारी अदालत में पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए आगामी सुनवाई पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जमानती वारंट से तलब किया है। अदालत मामले में अब 7 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

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(Udaipur Kiran)

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