
जयपुर, 3 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में 13 मई 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर मिले जिंदा बम मामले में शुक्रवार 4 अप्रैल को फैसला देगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजक श्रवण कुमार ने मामले के चार आरोपी शाहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ व सैफुर्रहमान के खिलाफ 112 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं। वहीं करीब 1200 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है। आरोपियों के अधिवक्ता मिनहाजुल हक ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से कोई भी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए। बचाव पक्ष ने 122 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है। आरोपी पक्ष की ओर से अपनी बहस में कहा गया कि इस मामले और पूर्व में जयपुर बम ब्लास्ट केस के तथ्य समान हैं। इन्हीं समान तथ्यों पर हाईकोर्ट आरोपियों को बरी कर चुका है। इस मामले में अभियोजन पक्ष यह भी पता नहीं कर पाया है कि साइकिल किसने रखी थी। वहीं चांदपोल गेट के बाहर किसी आरोपी की निशानदेही भी साबित नहीं हो पाई है। इसलिए आरोपियों को दोषमुक्त किया जाए। गौरतलब है कि जयपुर बम ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को चार आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी व एक अन्य को दोषमुक्त कर दिया था। जिंदा बम मामले में एटीएस ने पूर्व एडीजी अरविन्द कुमार जैन व मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन सहित साइकिल कसने वाले दिनेश महावर को गवाह बनाया था।
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(Udaipur Kiran)
