
सिलीगुड़ी, 03 अप्रैल (Udaipur Kiran) । सिलीगुड़ी में छह साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में जलपाईगुड़ी अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि एक दिसंबर 2021 को व्यक्ति ने छह साल की बच्ची को घर पर ले जाकर यौन उत्पीड़न किया था। उसके बाद बच्ची ने परिजनों को इसकी बात बताई। इसके बाद बच्ची के परिजनों ने दो दिसंबर को भक्तिनगर थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर जांच में जुटी भक्तिनगर थाने की पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। चार साल के लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को जलपाईगुड़ी पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रिंटू सूंड़ ने नौ गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपित को दोषी पाया। जिसके बाद न्यायाधीश ने आरोपित को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं, न्यायाधीश ने पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की।
(Udaipur Kiran) / सचिन कुमार
