श्रीनगर, 03 अप्रैल (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए गरीब लड़कियों के लिए राज्य विवाह सहायता योजना (एसएमएएस) के तहत वित्तीय सहायता 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है।
प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) राशन कार्ड धारकों के लिए सहायता राशि 50,000 रुपये पर अपरिवर्तित बनी हुई है। नई योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि वित्तीय सहायता विवाह से पहले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
यह योजना केवल पात्र एएवाई और पीएचएच राशन कार्ड धारकों पर लागू होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विवाह के खर्चों के लिए सहायता मिले।
(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता
