
जयपुर, 2 अप्रैल (Udaipur Kiran) । एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत ने पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के शक के चलते किराएदार युवक की गला घोंटकर हत्या करने वाले मकान मालिक दिनेश प्रजापत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी मोहन लाल जाट ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने अदालत को बताया कि राजीव मीणा अभियुक्त के मकान में किराए पर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घटना के दिन 8 जून, 2020 को मृतक के परिचित रघुवीर सिंह को घटना की जानकारी मिली। जब वह मौके पर पहुंचा तो मृतक राजीव का शव घर के बाहर चबूतरे पर रखा था और उसके गले में रस्सी का निशान था। पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि राजीव ने अपने कमरे में उसकी पत्नी की साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली थी। इस दौरान उसकी पत्नी ने उसे देख लिया और अंदर जाकर फंदा काट दिया। दूसरी ओर मृतक के बानसूर निवासी पिता छीतरमल को रिश्तेदार ने सूचना दी कि राजीव की हत्या हो गई है। सूचना पर पिता ने एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में जाकर देखा तो मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। रघुवीर की शिकायत पर ज्योति नगर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पीडित पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त अपनी पत्नी के राजीव के साथ अवैध संबंध होने का शक करता था। घटना के दिन उसने राजीव को पत्नी के कमरे से निकलते हुए भी देखा था। इसके चलते उसने उसकी हत्या कर दी।
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(Udaipur Kiran)
