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सहायक आचार्य भर्ती-2024 के साक्षात्कार पर रोक, मांगा जवाब

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 2 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती-2024 की चयन प्रक्रिया के दौरान चयन के नियमों में बदलाव करने पर राज्य सरकार और आरपीएससी से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती के लिए आयोजित होने वाले साक्षात्कार पर अंतरिम रोक लगा दी है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश मनोज कुमार शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने संस्कृत शिक्षा के लिए सहायक आचार्य के पदों के लिए 12 जनवरी, 2024 में भर्ती निकाली थी। जिसमें लिखित परीक्षा के हर प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 फीसदी अंक लाने वाले अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार के लिए पात्र माना। याचिका में कहा गया कि लिखित परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने गत 25 फरवरी को नियमों में बदलाव करते हुए हर प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36 फीसदी अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र मान लिया। याचिका में कहा गया कि चयन प्रक्रिया के बीच में चयन के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। कार्मिक विभाग ने भी 18 अक्टूबर, 2021 को परिपत्र जारी कर प्रावधान कर रखा है कि किसी भी भर्ती में चयन प्रक्रिया आरंभ होने के बाद सेवा नियमों में होने वाले संशोधनों का उस भर्ती पर प्रभाव नहीं पडेगा। भर्ती विज्ञापन में घोषित किए नियमों के तहत ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने स्वयं के कार्मिक विभाग के परिपत्र की भी अनदेखी कर नियमों में बदलाव कर दिया। ऐसे में लिखित परीक्षा में चालीस फीसदी से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए बिना अनुमति साक्षात्कार आयोजित करने पर रोक लगा दी है।

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(Udaipur Kiran)

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