
नई दिल्ली, 02 अप्रैल (Udaipur Kiran) । दिल्ली के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की मकोका के मामले में दायर जमानत याचिका पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने नरेश बाल्यान की जमानत याचिका को जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया। नयी बेंच 9 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
दिल्ली पुलिस ने नरेश बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि बाल्यान के खिलाफ मकोका का मामला बनता है, क्योंकि 2019 की एफआईआर में आपराधिक सांठ-गांठ का खुलासा 2024 में हो गया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने मकोका के प्रावधान को पढ़ते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से अपराध में मदद करता है तो वो मकोका के दायरे में आएगा। अमित प्रसाद ने कहा था कि चार्जशीट में गिरोह का जिक्र किया गया है, इसमें केवल एक व्यक्ति की भूमिका की बात नहीं है। 2019 में दर्ज एफआईआर से सम्बंधित चश्मदीद गवाह की 2024 में हत्या कर दी गई।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली नरेश बाल्यान की ओर से पेश वकील एमएस खान ने कहा कि उनके खिलाफ मकोका का आरोप नहीं बनता है, क्योंकि इसके लिए निरंतर अपराध होना जरूरी है, जबकि एफआईआर में कोई नया अपराध या कोई नई गतिविधि दर्ज नहीं की गई है।
इससे पहले 29 जनवरी को कोर्ट ने बाल्यान की अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा करने की मांग खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने बाल्यान की कस्टडी पैरोल की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि बाल्यान का केस ताहिर हुसैन के केस से अलग है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले में जांच अभी जारी है।
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