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नहीं बढ़ी आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि

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जेल-अस्पताल में ही रहेगा, प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन करने का आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा शपथ पत्र

जोधपुर, 2 अप्रैल (Udaipur Kiran) । अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से रेप करने के दोषी आसाराम को अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने पर राजस्थान हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। बुधवार को उसकी अर्जी पर सुनवाई हुई। करीब आधे घंटे तक बहस चली, जिसमें सरकारी अधिवक्ता ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट की प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन किया है। अब इस मामले में सात अप्रैल को सुनवाई होगी।

कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान आसाराम को पूर्व में दी गई अंतरिम जमानत के दौरान लिए गए ट्रीटमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी ली और भविष्य में इसकी जरूरत के बारे में भी पूछा। सरकारी वकील ने अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने का विरोध किया और आसाराम पर जमानत शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। वहीं आसाराम के वकील ने कहा कि किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आसाराम की ओर से शर्तों के उल्लंघन को लेकर जवाबी शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अब इस याचिका पर सात अप्रैल को सुनवाई होगी। तब तब वह जेल में ही रहेगा। बता दे कि आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से तीन महीने की अंतरिम जमानत मिल गई थी। इसी आधार पर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट खुलने पर आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने पूर्व में दायर आवेदन पर अर्जेंट सुनवाई का आग्रह किया था। कोर्ट ने इस मामले में दो अप्रैल की तिथि सुनवाई के लिए तय की थी।

सेंट्रल जेल में सरेंडर करने के कुछ घंटे बाद ही तबीयत बिगड़ी

इधर आसाराम की मंगलवार को सेंट्रल जेल में सरेंडर करने के कुछ घंटे बाद ही तबीयत बिगड़ गई थी। इस वजह से मंगलवार देर रात करीब साढ़े ग्यारह बजे पुलिस सुरक्षा में पाली रोड स्थित आरोग्यम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बुधवार को भी आसाराम अस्पताल में भर्ती रहा और डॉक्टर की निगरानी में अपना इलाज करवाया। यहां उसके समर्थकों व भक्तों की भीड़ लगी रही।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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