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राज्य सरकार व चुनाव आयोग कार्यक्रम सहित बताए कि पंचायतों के चुनाव कब कराएंगे-हाईकोर्ट

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 1 अप्रैल (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की 6759 पंचायतों के चुनाव स्थगित कर निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक लगाए जाने से जुडे मामले में राज्य सरकार व चुनाव आयोग से कहा है कि वे 7 अप्रैल तक चुनाव कार्यक्रम सहित बताए कि पंचायतों के चुनाव कब होंगे। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश गिर्राज सिंह व अन्य की जनहित याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि पिछली सुनवाई पर अदालत ने राज्य सरकार को पंचायत चुनावों का कार्यक्रम बताने के लिए कहा था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने ना कार्यक्रम पेश किया है और ना यह बताया है कि पंचायत चुनाव कब होंगे। ऐसे में राज्य सरकार ने आदेश की पालना नहीं की है। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में जवाब पेश किया जा चुका है। महाधिवक्ता किसी अन्य केस में जयपुर से बाहर हैं। इसलिए समय दिया जाए। जिस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम पेश कर जानकारी देने को कहा है। पीआईएल में कहा गया कि पंचायत राज विभाग ने 16 जनवरी 2025 की नोटिफिकेशन के जरिए संविधान व पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना कर ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए और निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक नियुक्त कर उन्हें वित्तीय अधिकार दे दिए। वहीं वार्ड पंचों को प्रशासनिक कमेटी का सदस्य बना दिया। यह अधिसूचना पंचायती राज कानून के खिलाफ है। नोटिफिकेशन में ना तो चुनाव कराने की कोई सीमा तय है और ना प्रशासकों के कार्यकाल की कोई तिथि तय की है। जबकि संवैधानिक प्रावधानों के तहत ना तो पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और ना ही उनमें प्रशासक लगाए जा सकते हैं।

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(Udaipur Kiran)

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