Madhya Pradesh

इंदौरः सड़कों पर बसें खड़ी कर यातायात बाधित करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई

इंदौरः सड़कों पर बसें खड़ी कर यातायात बाधित करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई

– सात बसों का किया गया जप्त, बस संचालकों को सड़क पर बसें नहीं खड़ी करने की दी गई सख्त हिदायत

इंदौर, 31 मार्च (Udaipur Kiran) । कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा पिछले दिनों ली गई बस संचालकों की बैठक में दी गई हिदायतों के बावजूद भी सड़कों पर बस खड़ी कर यातायात बाधित करने वालों के विरूद्ध मंगलवार को अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के तहत सड़क पर बस खड़ी पायी जाने पर सात बसों को जप्त किया गया। बसों को जप्त करने की यह कार्रवाई जिला प्रशासन, आरटीओ तथा यातायात पुलिस के संयुक्त अमले द्वारा की गई।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि विगत दिनों समस्त बस ऑपरेटरों की एक बैठक में इंदौर शहर में रोड़ पर दोनों ओर अवैध रूप से बसों को खड़ा किया जाने से यातायात अवरूद्ध होकर जाम की स्थिति निर्मित होने पर अप्रसन्नता जाहिर की गई थी। समस्त बस ऑपरेटरों को उनकी बसों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करने हेतु निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में समस्त बस ऑपरेटरों को पूर्व में कई बार बैठक की जाकर निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही अपनी बसों को खड़ा करने के निर्देश दिये गये थे।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा, एआरटीओ राजेश गुप्ता, तहसीलदार जूनी इंदौर, ट्राफिक टी.आई. अमिता सिंह, परिवहन निरीक्षक जितेन्द्र गुर्जर द्वारा कार्यालय के विशेष जांच दल के साथ संयुक्त रूप से रिंग रोड़ एवं तीन ईमली पर आकस्मिक चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान बस क्रमांक MP41ZF6775 मां शारदा ट्रेवल्स, UP75CT5443 मां वैष्णों ट्रेवल्स, AR11B6777 राठौर ट्रेवल्स, MPO7ZY8090, MP09P0450 नवदीप ट्रेवल्स, MP7OZB4089 समरीन ट्रेवल्स, MP07ZN9009 शताब्दी ट्रेवल्स कुल 07 बसें अवैध रूप से रिंगरोड़ व तीन ईमली ब्रिज के नीचे खड़ी पाई गई। इन सभी बसों को मोटरयान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर जप्त किया गया। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

(Udaipur Kiran) तोमर

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