
नैनीताल, 29 मार्च (Udaipur Kiran) । नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वन विकास निगम से खनन सामग्री खरीदने वाले महबूब खान नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रांजिट परमिट जारी न करने पर वन विकास निगम के जिला लॉगिंग मैनेजर और खनन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी महबूब खान ने याचिका दायर कर कहा था कि खनन सामग्री खरीद किए छह माह हो चुके हैं, लेकिन न तो लॉगिंग मैनेजर और न ही नैनीताल के खनन अधिकारी ने उन्हें ट्रांजिट परमिट जारी किया है। कोर्ट ने अधिकारियों को दो अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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(Udaipur Kiran) / लता
