ऊना, 29 मार्च (Udaipur Kiran) । जिला विशेष न्यायधीश ऊना नरेश कुमार की अदालत ने चार विभिन्न मामलों में छह लोगों को दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई है। जिनमें एक पोक्सो एक्ट का मामला है, जबकि एनडीपीएस एक्ट के तीन मामले शामिल हैं। इन चारों मामलों की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य व उपजिला न्यायवादी भैरव नेगी ने की।
पहला मामला पोक्सो एक्ट का है, जिसमें हरोली क्षेत्र के एक 36 वर्षीय व्यक्ति को दुष्कर्म मामले में दोषी पाया गया है। जिस पर इस दोषी व्यक्ति को न्यायलय द्वारा उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तीन मामलो में पांच लोगों को दोषी पाया गया है। पहले मामले में 28 वर्षीय आयुष कुमार पुत्र वरिंद्र कुमार नगरोटा हमीरपुर को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ऊना थाना सदर के अंतर्गत इस युवक से 5.66 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया था।
वहीं दूसरे मामले में जसवीर सिंह पुत्र सतपाल सिंह उम्र 29 साल मुस्तापुर हरियाणा भुंगा होशियारपुर पंजाब को अदालत ने तीन साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके पास से 23 जनवरी 2022 को चिंतपूर्णी थाना के अंतर्गत 221 ग्राम चरस पकड़ी गई थी। तीसरे मामले में तीन युवक दोषी पाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक दोषी को पांच-पांच साल की जेल और 25-25 हजार रुपए जुर्माना हुआ है। इस केस में 30 वर्षीय जतिंद्र पुत्र शक्ति प्रसाद गांव भंडर सलूणी जिला चंबा, 26 वर्षीय योगराज पुत्र भानु गांव लगोई सलूणी जिला चंबा और विकेश पुत्र चमारू राम गांव पंजोआ सलूणी जिला चंबा दोषी करार दिए गए हैं। इन तीनों युवकों से बंगाणा थाना क्षेत्र के तहत 507 ग्राम चरस पकड़ी गई थी।
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(Udaipur Kiran) / विकास कौंडल
