
नैनीताल, 27 मार्च (Udaipur Kiran) । नैनीताल हाई कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में प्रदेश के मुख्य सचिव को ई-टेंडर से जुड़े निर्माण कार्यों में निविदा प्रपत्र की हार्डकॉपी जमा करने की अनिवार्यता की समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट में देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि हार्ड कॉपी दिया जाना क्यों जरूरी है, इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए।
मनीष कंस्ट्रक्शन की एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने गुरुवार को मुख्य सचिव को दिशा निर्देश जारी कर कहा कि जब ऑन लाइन (ई निविदा) प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो हार्ड कॉपी व अन्य कारणों से किसी निविदादाता को अयोग्य क्यों ठहराया जा रहा है। मुख्य सचिव को इस मामले की समीक्षा कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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(Udaipur Kiran) / लता
