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गैंगस्टर के मामले में दो साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना

नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना

मुरादाबाद, 27 मार्च (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया के न्यायालय ने बीस साल पहले दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को गुरुवार को दो साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

जिले के थाना मूंढापांडे के तत्कालीन थाना प्रभारी एमपी तिवारी ने 20 अप्रैल 2005 को खरकपुर- जगतपुर निवासी वाहिद को गैंगस्टर एक्ट में जेल भेज दिया था। मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई। मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपित वाहिद को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया और सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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