
चंपावत, 27 मार्च (Udaipur Kiran) । विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दोषी मां-बेटे को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कोतवाली पुलिस ने नवंबर 2019 में ललुवापानी-बनलेख के बीच गश्त के दौरान एक महिला और एक युवक को संदिग्ध हालत में रोककर तलाशी ली थी। महिला के पास से 830 ग्राम और युवक से 750 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पूछताछ में दोनों की पहचान रेशमा (45) और जावेद (23) निवासी शाहपुरडंडी इस्लामनगर, बहेड़ी (यूपी) के रूप में हुई। मामला न्यायालय में चला, जहां अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए। पत्रावलियों के अवलोकन के बाद अदालत ने मां-बेटे को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। महिला को अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है, जबकि उसका बेटा पहले से ही बरेली जेल में बंद है।
(Udaipur Kiran) / राजीव मुरारी
