रियो डी जनेरियो, 26 मार्च (Udaipur Kiran) । ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ तख्तापलट की साजिश के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। बुधवार को कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया, जिसमें बोल्सोनारो और 33 अन्य लोगों पर 2022 के चुनाव के बाद सत्ता में बने रहने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस योजना में वर्तमान राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा और एक सुप्रीम कोर्ट जज की हत्या करने की साजिश भी शामिल थी। कोर्ट ने बोल्सोनारो के सात करीबी सहयोगियों पर भी मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इन पर तख्तापलट की कोशिश, सशस्त्र आपराधिक संगठन में शामिल होने, लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिंसक रूप से समाप्त करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और विरासत संपत्तियों को नष्ट करने के आरोप लगे हैं।
बोल्सोनारो ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। हालांकि उनके वकील ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
ब्राजील के कानून के अनुसार, यदि बोल्सोनारो तख्तापलट के दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 12 साल तक की जेल हो सकती है, और अन्य आरोपों को मिलाकर यह सजा कई दशकों तक बढ़ सकती है।
उल्लेखनीय है कि 08 जनवरी 2023 को पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और संसद पर हमला किया था। जस्टिस फ्लावियो डिनो ने इस मामले पर कहा, तख्तापलट से मौतें होती हैं, चाहे वह आज हो या वर्षों बाद। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की कार्यवाही करेगा और दोषियों को सजा तय करेगा।
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(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय
