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जेडीए को हाईकोर्ट से राहत, सेंट्रल स्पाइन जगतपुरा के दो भूखंडों की नीलामी से रोक हटी

कोर्ट

जयपुर, 26 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को राहत देते हुए जगतपुरा के सेंट्रल स्पाइन स्कीम में दो कॉमर्शियल भूखंडों की नीलामी पर पूर्व में लगाई गई रोक को हटा लिया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रामदयाल गुप्ता की याचिका में जेडीए की ओर से स्टे हटाने के लिए पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद 2306 वर्गमीटर के भूखंड की बुधवार और 8570 वर्गमीटर के भूखंड की 28 मार्च को होने वाली नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। इन दोनों भूखंडों की नीलामी पर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को रोक लगाई थी।

जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की अवाप्त जमीन सी ब्लॉक में थी और नीलाम होने वाले भूखंड ए ब्लॉक के हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता की जमीन अवाप्ति के बदले उसे बीस फीसदी विकसित जमीन के तहत 4455 वर्गमीटर के दस भूखंड दे चुके हैं। इनमें से चार भूखंडों की जमीन विवादित होने व कोर्ट स्टे होने के चलते उसे कब्जा नहीं दे पाए हैं। वहीं जेडीए उसे जल्द ही कॉमर्शियल जमीन भी मुहैया करा देगा। इसलिए दोनों भूखंडों की नीलामी पर लगी रोक हटाई जाए। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे अवाप्त जमीन के बदले पांच फीसदी कॉमर्शियल जमीन नहीं दी है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों भूखंडों की नीलामी पर लगी रोक हटा दी है। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने जमीन अवाप्ति के तहत 6 जून 2003 को अपनी जमीन जेडीए में सरेंडर की थी, लेकिन उसे इसके बदले 5 प्रतिशत कॉमर्शियल जमीन नहीं दी है। इसके अलावा मुआवजे के तौर पर दिए दस भूखंडों में से चार का कब्जा नहीं दिया है। इसलिए भूखंडों की नीलामी पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत दिनों दोनों भूखंडों की नीलामी पर रोक लगा दी थी।

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(Udaipur Kiran)

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