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नई दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव को चुनौती, निर्वाचन अधिकारी को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 25 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के नई दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सभी दस्तावेज और फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील केके शर्मा और विवेक गुप्ता ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि मतगणना के दौरान कुछ खास उम्मीदवारों के समर्थक मतदान स्थल में घुस गए। उनके पास वैध प्रोक्सिमिटी कार्ड भी नहीं था। उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे करीब डेढ़ घंटे चुनाव बाधित रहा। इस दौरान प्रोक्सिमिटी कार्ड के स्कैन करने का काम रुका रहा और मतदाताओं को वेरिफाई किए बिना ही मतदान भी चलता रहा।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि बिना वेरिफिकेशन के ही मतदान करने दिया गया। स्कैन किए गए कार्ड 1850 थे, जबकि 2034 मत पड़े थे। चुनाव परिणाम की घोषणा 23 मार्च को की गई, जबकि उस पर 22 मार्च की तिथि अंकित थी। सुनवाई के दौरान निर्वाचन अधिकारी की ओर से कहा गया कि मतदान के पहले सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। प्रोक्सिमिटी कार्ड का भी वेरिफिकेशन किया गया था। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर में परेशानी होने की वजह से फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म को वेरिफाई किया गया था और उसे सीलबंद रखा गया है।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि वे केवल प्रोक्सिमिटी कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं। तब कोर्ट ने कहा कि वेरिफिकेशन से लेकर मतदान तक पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी गई होगी। कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी को मतदाताओं के सत्यापन फॉर्म को हलफनामे के साथ सीलबंद दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी को मतदाताओं के वेरिफिकेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि पटियाला हाउस कोर्ट के बार एसोसिएशन का चुनाव परिणाम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।

(Udaipur Kiran) /संजय———-

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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