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दो हजार करोड रुपए के जीएसटी मामले में मिराज समूह के एमएल पालीवाल को जमानत

कोर्ट

जयपुर, 24 मार्च (Udaipur Kiran) । जयपुर मेट्रो-द्वितीय की आर्थिक अपराध मामलों की एसीजेएम कोर्ट ने दो हजार करोड रुपए की जीएसटी चोरी से जुडे मामले में मिराज समूह के मदनलाल पालीवाल व प्रकाश चन्द्र पुरोहित को सोमवार को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को निर्देश दिया है कि वे अदालत की मंजूरी लिए बिना देश नहीं छोडेंगे और अनुसंधान अधिकारी के बुलाने पर जांच में सहयोग करेंगे।

प्रार्थियों के अधिवक्ता दीपक चौहान के जरिए दायर जमानत प्रार्थना पत्रों में कहा था कि मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उनका कोई भी संबंध नहीं है। इस मामले में उनके खिलाफ कोर्ट ने 3 अगस्त 2024 को प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था। इस आदेश को उन्होंने चुनौती दी, लेकिन उनका प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं हाईकोर्ट ने अब उनके गैर जमानती वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया है। इसके साथ हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रार्थी यदि तय समय में ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे तो उन्हें हिरासत में नहीं माना जाएगा। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के पालन में प्रार्थी कोर्ट में उपस्थित हो गए हैं। इसलिए उनके जमानत-मुचलकों को स्वीकार कर जमानत का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने प्रार्थी आरोपी पक्ष की दलीलों से सहमत होकर उन्हें जमानत का लाभ दिया है। गौरतलब है कि जीएसटी इंटेलिजेंस को फर्जी फर्मो के नाम पर पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति करने और माल मिराज प्रोडक्ट्स प्रा. लि. को पहुंचाए जाने की जानकारी मिली थी। इस पर अधिकारियों से मिराज सहित अन्य जगहों पर छापेमारी की थी।

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(Udaipur Kiran)

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