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ऊंट गाड़े के नीचे आने से युवक की मौत मामले में आरोपी को पांच साल की सजा

ऊंट गाड़े के नीचे आने से युवक की मौत मामले में आरोपी को पांच साल की सजा

बीकानेर, 24 मार्च (Udaipur Kiran) । देशनोक थाना क्षेत्र में आठ साल पहले एक युवक की ऊंट गाड़े के नीचे आने से मौत के मामले में अदालत ने आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या चार ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच साल की सजा सुनाते हुए पंद्रह हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीन महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

मामले के अनुसार ऊंट गाड़े की दौड़ की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। देशनोक थाने में भंवरलाल की ओर से एफआईआर दी गई कि ओमप्रकाश, मगाराम व बाबूलाल उसके व उसके भाई भगाराम के घर के आगे से ऊंट गाड़े को दौड़ाकर ले जाते थे। इसके लिए इनको कई बार मना किया गया। 3 मई 2017 को भंवरलाल व भगाराम अपने घर के आगे खडे थे। इस दौरान ऊंट गाड़ा दौड़ता हुआ आया ओर भगाराम को अपनी चपेट में ले लिया। भगाराम को घायल अवस्था में पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। तब भी पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का ही मामला दर्ज किया था। ओम प्रकाश और मघाराम दोनों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ। दोनों को ही अदालत ने दोषी मानते हुए सजा दी है। अब ओमप्रकाश पुत्र बद्रीराम निवासी आंबासर, मघाराम पुत्र चुन्नीालाल निवासी आंबासर को आरोप साबित होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत पांच वर्ष का साधारण कारावास दिया गया है। वहीं अर्थदंड के रूप में पंद्रह हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं। दोनों आरोपी फिलहाल जमानत पर है। अदालत ने इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेने के आदेश दिए हैं। इस मामले में राज्य की ओर से धीरज चौधरी अपर लोक अभियोजक और परिवादी की ओर से भंवर जनागल ने पैरवी की।

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(Udaipur Kiran) / राजीव

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