Maharashtra

पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 30जून तक, ठाणे आरटीओ में 52 हजार अर्जी

Security number plate for old vehicle till 30 june

मुंबई,21 मार्च ( हि . स.) । राज्य सरकार ने एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में 52,000 वाहन मालिकों ने ठाणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा किए हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है और इसके लिए परिवहन कार्यालय में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट निर्माता कंपनियों और वाहन वितरकों की एक बैठक भी आयोजित की गई।

ठाणे की क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटील ने आज बताया कि महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग ने 4 दिसंबर, 2024 को एक आदर्श संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार अब सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है। हालाँकि, उन पुराने वाहनों पर भी नई प्रकार की नंबर प्लेट लगाने की जरूरत है। जबकि नियमानुसार 30 मार्च 2025 तक नई नंबर प्लेटें लगाई जानी थीं।

बताया जाता है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बारे में सभी जानकारी ठाणे क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट www.transport.maharashtra.gov.in पर जाकर प्राप्त की जा सकेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटील के मार्गदर्शन में, लगभग 52,000 पुराने वाहनों ने 20 मार्च, 2025 तक ठाणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की वेबसाइट पर उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें से 8,500 नंबर प्लेटें लगा भी दी गई हैं। उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रोहित काटकर ने बताया कि 19,500 वाहनों को नियुक्तियां दी गई हैं।

ठाणे में हेमांगिनी पाटील का कहना है कि परिवहन अधिकारी यदि किसी अनधिकृत डीलर द्वारा ऐसी नंबर प्लेट लगाई जाती है, तो वाहन केंद्र सरकार के डेटाबेस में पंजीकृत नहीं होगा। इसके कारण 30 जून, 2025 के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

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(Udaipur Kiran) / रवीन्द्र शर्मा

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