
जयपुर, 21 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2023 में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखे गए पदों में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में याचिकाकर्ताओं के हित सुरक्षित रखने को कहा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रोहित कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि आरएएस एवं अधीनस्थ संयुक्त भर्ती परीक्षा के तहत सहकारिता विभाग में निरीक्षक ग्रेड द्वितीय के पदों पर भर्ती की जाती है। साल 2023 की इस भर्ती में निरीक्षक ग्रेड द्वितीय के कुल पदों में से 24 पद सहकारिता विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे गए। आरपीएससी की ओर से भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करते समय विभागीय पदों पर केवल मात्र सामान्य कट ऑफ जारी की गई। परीक्षा में भाग ले रहे विभाग के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए अलग से कट ऑफ जारी नहीं की गई। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता आरक्षित वर्ग के कर्मचारी हैं, लेकिन आयोग ने सामान्य कट ऑफ जारी कर उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया। जबकि विभागीय कोटे के अलावा अन्य पदों के लिए वर्गवार कट ऑफ जारी कर आरक्षण का लाभ दिया गया। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ दिया जाता है। ऐसे में उन्हें विभागीय पदों पर भी तय मापदंड के अनुसार आरक्षण लेने का अधिकार है। इसलिए भर्ती में उनके लिए भी विभागीय पदों में से पद आरक्षित रखे जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ताओं के हित सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं।
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(Udaipur Kiran)
