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वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन न देने पर हाईकोर्ट सख्त

नैनीताल हाईकोर्ट।

-पीसीसीएफ और डीएफओ को अवमानना नोटिसनैनीताल, 21 मार्च (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान न देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) डॉ. धनंजय मोहन और प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) कालसी केएन भारती को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने उन्हें 5 जून तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता बबलू व अन्य दैनिक श्रमिकों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया कि वे कई वर्षों से वन विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतनमान का भुगतान नहीं किया गया।याचिकाकर्ताओं ने 2017 में न्यूनतम वेतनमान की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया था कि उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील (एसएलपी) दायर की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।अवमानना याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार और विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इस संबंध में श्रमिक संगठन ने सरकार और विभाग से पत्राचार भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।सुनवाई के बाद न्यायालय ने पीसीसीएफ और डीएफओ को आदेश का अनुपालन न करने पर अवमानना नोटिस जारी कर 5 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

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(Udaipur Kiran) / लता

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