Haryana

हिसार : बधावड में डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने वाले की नियमित जमानत याचिका खारिज

आरोपियों द्वारा खंडित की गई प्रतिमा।

हिसार, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । जिले के बरवाला क्षेत्र के गांव बधावड में डॉ. अंबेडकर भवन में स्थापित डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने वाले दो युवकों सौरभ व अमन में से एक आरोपी अमन उर्फ मच्छर की नियमित जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप मित्तल की अदालत ने गुरुवार काे खारिज कर दी है। दोनों आरोपी 8 फरवरी से जेल में बंद है। आरोपी अमन के वकील ने अदालत के सामने दलील पेश की कि अमन को मुकदमा में झूठा फंसाया गया है। सीसीटीवी फुटेज में यह भी नहीं पता चल रहा है कि आरोपी कौन है तथा प्रतिमा किसकी है। पीड़ित पक्ष के वकील रजत कल्सन ने बताया कि दोनों आरोपी गांव बधावड के ही है तथा गांव के स्थानीय लोगों ने उनकी पहचान की है। आरोपियों में योजनाबद्ध तरीके से लोहे के हथियार से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को रात्रि के समय खंडित किया तथा बाजू को तोड़कर अपने साथ ले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने टूटी हुई प्रतिमा के समक्ष सेल्फी ली तथा उसे सोशल मीडिया पर स्टेटस पर अपलोड किया। कल्सन ने कहा कि आरोपियों से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा की बाजू व लोहे का हथियार बरामद हुआ है। कल्सन ने अदालत को बताया कि यह अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में आता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर की करीबन 200 से अधिक प्रतिमाओं को हरियाणा में अलग-अलग जगह खंडित किया गया है। इन दोनों युवकों की हरकत से गांव में तनाव की स्थिति है तथा गांव में जाति के आधार पर विकेंद्रित हो गया है। आरोपीगण के समर्थक गांव में दंगा करने की धमकियां दे रहे हैं तथा इन आरोपियों को अगर जमानत दी गई तो माहौल खराब हो सकता है। पुलिस जांच के दौरान दोनों आरोपियों ने जांच एजेंसी के सामने खुलासा किया था कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा की उंगली उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपीयों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस दौरान अधिवक्ता प्रवेश महिपाल, अधिवक्ता दीपक सैनीपुरा, अधिवक्ता गगन छाछिया व लॉ इंटर्न सचिन चोपड़ा मौजूद रहे।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

Most Popular

To Top