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किसान पर हमले के 13 साल पुराने मामले में 10 साल की सजा

कोर्ट

जालौन, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । जालौन में 13 साल पहले किसान पर हमला करने के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने मुख्य आरोपित उदयभान चतुर्वेदी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का कारावास और 13 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। अन्य पांच आरोपितों को 3-3 वर्ष की सजा के साथ 13-13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि घटना 4 फरवरी 2012 की है। यहां की उरई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मगरायां निवासी शिवकुमार द्विवेदी पर शाम 7:30 बजे गांव के ही रहने वाले सात लोगों ने हमला किया था। आरोपितों ने धारदार हथियारों से हमला कर शिवकुमार को मरणासन्न कर दिया था।

इस मामले में उरई कोतवाली में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विचारण के दौरान एक आरोपित राम गोरे की मृत्यु हो गई। शेष छह आरोपित रामसिया चतुर्वेदी, रामस्वरूप, उदयभान, संतोष, राजीव और आनंद कुमार को न्यायालय ने दोषी पाया।

अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम के अनुसार, मुख्य आरोपित उदयभान को धारा 147, 148, 307, 149, 323, 324, 504, 506 में दोषी पाया गया। अन्य पांच आरोपितों को धारा 147, 323, 149, 324, 504, 506 के तहत दोषी करार दिया गया। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपितो को जिला कारागार उरई भेज दिया गया है।

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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा

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