धर्मशाला, 19 मार्च (Udaipur Kiran) । रिश्वत के आरोपी पटवारी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने चार वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 15 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-एक राजेश चौहान ने आरोपी पटवारी राजू निवासी गांव रसां, डाकघर सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा, जो पटवार सर्कल मंदल का तत्कालीन पटवारी था, को दोषी करार देते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए एक मामले में तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 15000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उक्त दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसी तरह एक अन्य मामले में भी दोषी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अपराध करने के लिए एक वर्ष की कठोर कारावास तथा 15000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो नोर्थ रेंज धर्मशाला के जिला न्यायवादी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि 17 जून 2014 को शिकायतकर्ता संतोष कुमार निवासी बडवाल ने पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धर्मशाला को लिखित शिकायत की थी कि पटवार सर्कल मंदल का पटवारी उसे सीमांकन कार्यवाही दाखिल करने के लिए आवश्यक जमाबंदी व अक्ष साजरा की नकलें उपलब्ध करवाने की एवज में 1000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। इस शिकायत पर निरीक्षक चमन लाल भाटिया के नेतृत्व में एक ट्रैप टीम गठित की गई तथा आरोपी राजू के विरुद्ध जाल बिछाया गया। उक्त पटवारी को 1000 रुपये की रिश्वत राशि के साथ शिवा ढाबा सिविल बाजार धर्मशाला में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
(Udaipur Kiran) / सतिंदर धलारिया
