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कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को दिया 28 मार्च तक का समय

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 18 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तीन आरोपितों के खिलाफ 2019 में सरकारी संपत्ति को विरूपित करने के मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए 28 मार्च तक का समय दिया है।

दरअसल, याचिकाकर्ता ने 2019 में दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में कई स्थानों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने की शिकायत की थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान द्वारका दक्षिणी थाने के एसएचओ ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर शिकायत की प्रति मुहैया कराने की मांग की, ताकि उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जा सके। कोर्ट ने इस अर्जी को मंजूर करते हुए शिकायत की प्रमाणित प्रति एसएचओ को उपलब्ध कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना की अर्जी पर अरविंद केजरीवाल के अलावा पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की तत्कालीन पार्षद निकिता शर्मा पर 11 मार्च को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने कोर्ट के समक्ष उन बड़े-बड़े बैनरों को दिखाया, जिसमें केजरीवाल, गुलाब सिंह और निकिता शर्मा के नाम लिखे हुए थे। कोर्ट ने कहा कि बड़े-बड़े बैनर लगाना न केवल सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने का मामला है, बल्कि ये ट्रैफिक के लिए भी समस्या बनता है। ये सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालकों का ध्यान भटकाता है जिससे पैदल यात्रियों से लेकर वाहनों को सुरक्षा का खतरा बना रहता है। कोर्ट ने कहा कि देश में अवैध होर्डिंग के गिरने से लोगों की मौत की कहानी नयी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश करना सही नहीं होगा कि इस मामले में शिकायतकर्ता साक्ष्य पेश करे। जांच एजेंसी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती है।

कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल एक्शन टेकन रिपोर्ट पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट में कहा था कि जांच के समय कोई होर्डिंग मौके पर मौजूद नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से होर्डिंग छापने और लगाने वालों का पता लगाने को कहा, ताकि हकीकत का पता चल सके।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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