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शहीद भगत सिंह स्मारक स्थल की सुरक्षा और सम्मान करने के मामले पर अगली सुनवाई सात अप्रैल को

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 17 मार्च (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने रुद्रपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थल की सुरक्षा और सम्मान करने के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रुद्रपुर निवासी बबीता रानी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा था कि रुद्रपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थल का अनादर हो रहा है। स्मारक स्थल पर लगातार विभिन्न अनाधिकृत और अपमानजनक गतिविधियां हो रही हैं। नगर निगम इस संबंध में कोई कार्यवाही करने में असफल रहा है। धार्मिक उद्देश्यों की आड़ में कुछ लोग प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके स्मारक स्थल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे है। उन्होंने कोर्ट से प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि शहीद भगत सिंह स्मारक स्थल पर सभी राजनीतिक गतिविधियां जैसे विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन, प्रदर्शन प्रतिबंधित किए जाएं, पार्क को सभी प्रकार के अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त किया जाय तथा इसका उपयोग केवल शहीद भगत सिंह के सम्मान में एक स्मारक के रूप में किया जाना चाहिए, स्मारक स्थल पर कब्जा करने या उसे घेरने के लिए धर्म के नाम पर आयोजित की जा रही धार्मिक गतिविधियों को तुरंत रोका जाए। स्मारक की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए और स्मारक स्थल का उपयोग केवल शहीदों के सम्मान में आयोजित होने वाली गतिविधियों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए किया जाए। स्मारक स्थल पर सभी राजनीतिक, धार्मिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। जिससे कि राष्ट्रीय नायक की स्मृति को उसी गरिमा के साथ संरक्षित की जा सके।

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(Udaipur Kiran) / लता

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